राजकीय महिला आयोग के निर्देश पर थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न तथा तथा मुस्लिम महिला अधिकारों की रक्षा की धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध की रिपोर्ट दर्ज,
मुकीम अहमद अंसारी
पति, सास,जेठ देवर सहित पांच लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में हुई रिपोर्ट दर्ज,
सहसवान, बदायूं। नगर के मोहल्ला दहलीज निवासी शुमायला पुत्री हबीबुल ने राजकीय महिला आयोग अध्यक्ष लखनऊ को प्रेषित शिकायती पत्र में बताया उसकी शादी 28 फरवरी 2024 को जनपद कासगंज के थाना गंजडुंडवारा क्षेत्र के ग्राम नगला इमाम बक्श में मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल रशीद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी पिता ने हैसियत से ज्यादा शादी में पैसा खर्च किया था परंतु शादी के बाद से ही पति मोहम्मद साहिद, सास सरवरी ,नंद नूर फातिमा, देवर मोहम्मद हनीफ, जेठ रफीक ,उसके साथ कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे कि वह अपने पिता से दो लाख रुपए की नकदी एक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर आ अगर उपरोक्त नकदी एवं बुलेट मोटरसाइकिल लेकर नहीं आएगी तो हम तुझे रहने नहीं देंगे यह कहते हुए उपरोक्त लोगों ने उसे घर से धक्के देकर बाहर कर दिया। प्रार्थनी अपने पिता के घर मोहल्ला दहलीज थाना कोतवाली सहसवान जनपद बदायूं में रह रही हैं । 5 अप्रैल वर्ष 2025 को उपरोक्त पति मोहम्मद शाहिद, सास सरवरी ,नंद नूर फातिमा ,देवर मोहम्मद हनीफ, जेठ रफीक, समझौते के लिए घर पर आए जैसे ही उपरोक्त घर पर आए मेरे परिवार वालों ने उन्हें नाश्ता इत्यादि खिलाने पिलाने का प्रयास किया तो उपरोक्त लोगों ने नाश्ता फेंक दिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे मेरे शोर मचाए जाने पर पहुंचे परिजनों को देखकर मेरा पति मोहम्मद शाहिद तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर घर से निकल गया तथा कहा कि जब तक तू हमारी मांग दो लाख रुपए तथा बुलेट मोटरसाइकिल लेकर नहीं आती है तो तुझे घर में नहीं रहने देंगे अगर तू घर आ जाएगी तो तुझे जिंदा जला कर मार देंगे।
पीड़ित शुमायला ने प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए स्थानीय थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया।पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो शुमायला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई परंतु उनके आदेश पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तब पीड़िता ने राजकीय महिला आयोग अध्यक्ष लखनऊ को पत्र भेज कर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर न्याय दिलाए जाने की मांग की जिस पर राजकीय महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर थाना पुलिस ने मामले की आरोपियों के विरुद्ध अपराध संख्या 207 धारा 85,115/2, 352, 351/3, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा 3/4 मुस्लिम महिला अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
*मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं*