हाईकोर्ट द्वारा जिला अधिकारी से मांगा गया जवाब

सरकारी भूमि पर कब्जा होता रहा सूचना के पश्चात भी शासन हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहा

अम्बेडकरनगर
अकबरपुर नगर पालिका के उदासीनता के कारण वार्ड नं 9 कोटवा महमदपुर में गाटा संख्या 1080 जो तालाब के रूप में अंकित है उस पर दबंगों द्वारा विगत 1 महीने से लगातार कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
इस सम्बंध में गाँव के लोग उप जिला अधिकारी अकबरपुर, सी ओ अकबरपुर, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर जिला अधिकारी अम्बेडकरनगर को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी दबंगों का उक्त तालाब भूमि पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो अभी भी जारी है।

जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के आदेश के बावजूद दबंगों ने निर्माण कार्य नही रोका।
जिले से न्याय न मिलने के कारण याची कर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में एक याचिका दायर किया गया।
जिस पर लखनऊ उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति आलोक माथुर की खंड पीठ ने कल दिनांक 1.6.2020 को अपने आदेश में अकबरपुर नगर पालिका के वार्ड नं 9 कोटवा महमदपुर स्थित गाटा संख्या 1080 जो राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है उस पर अतिक्रमण के सम्बंध में जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर से 1 हफ्ते में आख्या मांगी है

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर से पूंछा की आप लोगों के संज्ञान में होने के बावजूद किस प्रकार गाटा संख्या 1080 तालाब भूमि पर हुआ अतिक्रमण।
जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर को इस सम्बंध में समस्त दस्तावेजों के साक्ष्यों को हाईकोर्ट को 9 जून तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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