मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ एफआइआर पर केंद्र तय करे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट
प्रधान संपादक आलीमा शमीम अंसारी
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग पर याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने के बारे में दिशानिर्देश तय करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार को तय करना है, कोर्ट इसमें आदेश नहीं देगा। याचिका में कहा गया है कि प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) या न्यायिक अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर किसी खबर या डिबेट पर मीडिया अथवा पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मुंबई में रहने वाले घनश्याम उपाध्याय ने अपने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये दाखिल की है।
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