चीनी एप बंद करने के लिए सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को दिया निर्देश

आलीमा शमीम अंसारी एसएम न्यूज24टाइम्स

नई दिल्ली । सरकार ने भारत में पॉपुलर चीनी एप टिकटॉक, हेलो समेत 59 चीनी एप को बैन कर दिया है। इसके बाद सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल एप पर रोक लगाने संबंधी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आपातकालीन उपबंध के तहत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। सरकार के आदेश की दो सूची हैं। पहली सूची में 35 एप का नाम है और दूसरी सूची में 24 एप का नाम है। उन्होंने कहा कि सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले की घोषणा के अनुसार सभी 59 चीनी एप पर रोक लगाने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं।

इंटरनेट कंपनियों को दूरसंचार विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि 24 एप पर रोक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के आपातकालीन उपबंध 69A के तहत तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 35 एप को बंद करने के निर्देश कल दिन में पहले ही जारी कर दिए गए थे।
इन सूची में वही नाम हैं जिन पर सरकार ने सोमवार को प्रतिबंध लगाया था। इनमें टिकटॉक, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, मी वीडियो कॉल, बिगो लाइव और वीचैट इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने आईपी अड्रेस के साथ वेब लिंक जारी किया है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को चीनी एप्स के एक्सेस को आसानी से ब्लॉक कर सकेगा।

कंपनियां इन्हें रोकने के लिए बिल्कुल वैसे ही कदम उठाएंगी जैसे किसी वेबसाइट को रोकने के लिए उठाया जाता है। इनके लिंक और इससे जुड़े डेटा को रोक दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उनके पास किसी भी एप को रोकने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। बस उस एप के आईपी पर रोक लगानी होती है। इसके बाद वो एप काम करना बंद कर देती है।

आलीमा शमीम अंसारी एसएम न्यूज24टाइम्स

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