हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी पावर कारपोरेशन द्वारा किए जा रहे निर्माण को लेकर पीड़ित ने दायर की अवमानना याचिका

अब्दुल जब्बार एडवोकेट व डॉ0 मो0 शब्बीर की रिपोर्ट

भेलसर(अयोध्या)रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा मुजफ्फरपुर निवासी राम कुमार पुत्र मोहनलाल ने मुख्मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को आनलाइन शिकायती पत्र देकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व अन्य कब्जेदारों से भूमि खाली करने की गुहार लगाई है।
रामकुमार ने बताया कि काफी मेहनत करके उसर जमीन को कृषि योग्य भूमि तैयार करके विगत बीस वर्षों से कृषि कार्य कर रहा है इसी भूमि पर ट्यूबबेल की बोरिंग,यूके लिप्टिस,सागौन आदि के 22 वर्ष पुराने पेड़ लगे हुए हैं।बताया कि गाटा संख्या 588 मि,लगभग 18 बीघा से अधिक का रकबा है और इसी भूमि में पावर कारपोरेशन को राजस्व विभाग ने कार्यालय हेतु भूमि आवंटित किया परन्तु मौके पर अभिलेखों में नक्शा नजरी,दिशा दशा को चिन्हित नहीं किया गया और इसी गाटा संख्या की भूमि लगभग सात बीघे में हनुमान मन्दिर व बाउंड्री वाल बना हुआ है जबकि वर्तमान में बाउंड्री वाल का कुछ भाग तोड़ा भी गया है। इसी भूमि पर स्थानीय व बाहरी व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है।शिकायकर्ता द्धारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व अवैध कब्जेदारों से भूमि खाली करने में असफल होने पर शिकायतकर्ता की बोई हुए फसल को जो गाटा संख्या 588मि,रकबा 0,228 हे,पर बिना कोई सूचना/ नोटिस/व बगैर पैमाईश कराए अचानक मनमाने ढंग से मई 2020में पावर कारपोरेशन के उच्चाधिारियों द्वारा निर्माण कर रहे ठेकेदार के माध्यम से कार्यालय के नाम से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया।आरोप है कि इस अवैध तरीके से किए जा रहे निर्माण से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहााद लखनऊ खंड पीठ लखनऊ में एक रिट याचिका 8408 एम बी 2020 दाखिल करना पड़ा जिसकी सुनवाई के दौरान 3 जून 2020 को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुए उपजिलाधिकारी रूदौली को 6 सप्ताह में मामले का निस्तारण कराने का आदेश दिया था।शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के पारित आदेश की छाया प्रति स्वयं व रजिस्टर्ड डाक द्धरा दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहने पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका 894/2020 दाखिल की गई।शिकायत कर्ता ने बताया कि मामले के निस्तारण के लिए तहसील प्रशासन द्धारा शिकायतकर्ता को कभी भी नहीं बुलाया गया है बल्कि 8 अगस्त 2020 से न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद पावर कारपोरेशन के ठेकेदार द्वारा फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण कर रहे अवैध कबजेदरों के विरूद्ध रूदौली तहसील प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आहत पीड़ित ने माननीय मुख्यमंत्री को दिए गए आनलाइन शिकायती पत्र में आयुक्त अयोध्या से जांच कराकर न्याय दिलाने जाने की मांग की है।एसडीएम विपिन कुमार सिंह ने बताया कि पैमाइश तक ही न्यायालय से स्थगन था।पैमाइश करा दी गई है अब कोई स्थगन प्रभावी नहीं है।

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