सुप्रीम कोर्ट ने नीट-जेईई मेन्स परीक्षा कराने को दी हरी झंडी, कहा साल बर्बाद नहीं कर सकते

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई मेन्स परीक्षा के आयोजन के‌ खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सिंतबर में प्रस्तावित जेईई मेन्स और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है। उल्लेखनीय है कि जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने ये परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

इस नोटिस के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स, अप्रैल, 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) सितंबर में कराने का निर्णय लिया है। याचिका में प्राधिकारियों को सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। परीक्षा को स्थगित कराने की मांग पिछले महीने से चल रही है।

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