कृषि अधिकारी, द्वारा तहसील सिरौलीगौसपुर एवं रामनगर क्षेत्र 08 बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण…….
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)
02 विक्रेता को कारण बताओ नोटिस
बाराबंकी, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा तहसील सिरौलीगौसपुर एवं रामनगर क्षेत्र के कुल 08 बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया गया एवं 02 विक्रेता को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी।
अधिक दर पर बिक्री की शिकायत के क्रम में मेसर्स अब्दुलहई खाद भण्डार-भैरमपुर के प्रतिष्ठान /गोदाम में यूरिया उपलब्ध नहीं पायी, विक्रेता द्वारा बताया गया कि उनके यहां 10 दिन पूर्व से कोई यूरिया नहीं है, विक्रेता द्वारा मौके पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण इनको कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। मेसर्स मौर्या बीज भण्डार-गोडा बसन्तपुर का प्रतिष्ठान निरीक्षण के दौरान बन्द पाया गया, परन्तु जानकारी प्राप्त हुई कि निरीक्षण के पूर्व उनके द्वारा यूरिया की बिक्री की जा रही थी तत्क्रम में विक्रेता को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।
मेसर्स स्वेता ट्रेडर्स, रानीबाजार केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उनके प्रतिष्ठान पर दिनांक 03.09.2020 को 444 बोरी शक्तिमान यूरिया प्राप्त हुई, जिसकी विक्रेता द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन से निर्धारित मूल्य पर बिक्री किया जा रहा था।
जिला कषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में दिनांक 04.09.2020 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कम्पनी की एक रैक प्राप्त हो जायेगी, जिसमें से जनपद को 600 मी0टन यूरिया (13333 बोरी) यूरिया प्राप्त होगी, जिसे जनपद के उन क्षेत्रों में जहां यूरिया की विशेष समस्या है, प्राथमिकता पर निजी विक्रेताओं के यहां प्रेषण कराते हुए कृषि/राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में वितरण कराया जायेगा।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदशित करें तथा यूरिया की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन से ही बिना किसी टैगिंग के कृषकों में निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करें तथा अधिक मात्रा में कृषकां में विक्रय कदापि न करें, कृषकों की भू-अभिलेख के अनुसार ही आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करें। स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर अद्यतन पूर्ण रखे बिक्री रजिस्टर में बिक्रीत उर्वरक की मात्रा, मूल्य एवं कृशक का मो0नं0, पूर्ण पता सहित अंकित करते हुए कृशक का हस्ताक्षर भी कराना सुनिश्चित करें। अधिक दर पर बिक्री की शिकायत/पुष्टि पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)