जालसाजों ने औने पौने दामों में बेंच दी करोड़ों की कब्रिस्तान ईदगाह के लिए वक्फ की गई जमीन क्षेत्र वासियों में जबरदस्त आक्रोश शिकायत जिला प्रशासन से, लाया गया कोर्ट से स्टे आर्डर
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)
बाराबंकी। जिले के एक माननीय का संरक्षण पाकर थाना सफदरगंज अंतर्गत तहसील सिरौली गौसपुर के क़स्बा सैदनपुर के एक पुराने आम कब्रिस्तान,ईदगाह व मज़ार की लगभग 9 बीघा कच्चा(08730 .हेक्टेयर) की वक़्फ़ भूमि अवैध तरीके से 30 लाख रुपये में बेंच दी गई ! यह सौदा उप रजिस्ट्रार सिरौली गौसपुर के कार्यालय में क़स्बा रामपुर भवानी के मोहम्मद आमिर अन्सारी पुत्र मोहम्मद ताहिर अंसारी निवासी रामपुर कटरा व फ़ैज़ानुल हसन पुत्र ज़ियाउल हसन निवासी ग्राम औरेला परगना व तहसील दरियाबाद के हाथों किया जाना बताया गया है। इस मामले में न्यायालय से स्टे आर्डर लाया जा चुका है बताते हैं कि यह भूमि इलाके के जमींदार मेजर जनरल इनायत हबीब उल्लाह द्वारा समाजसेवा में ज़ुबानी वक़्फ़ की गई थी।
जिसको बेचकर मसीहुद्दीन, शहाबुद्दीन पुत्रगण सौदागर अली,रेहान ,एहतिशाम, इरफान पुत्रगण अब्दु गफ्फार, हसीना खातून पत्नी अब्दुल गफ्फार, और अब्दुल वहाब पुत्र रहमत अली निवासीगण क़स्बा सैदनपुर ने बतौर बयाना (पहली रकम) दो लाख रुपये ख़रीने वालों से वसूल भी लिए हैं। जिसके विरोध स्वरूप अली हसन निवासी सैदनपुर ने जिले के पुलिस अधीक्षक से मिल कर जालसाज़ी करके उक्त वक़्फ़ संपत्ति को बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन करने की मांग की है।वहीं इस मामले में एक शिकायत एक समाजसेवी अल्ताफ हुसैन के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व औकाफ को पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा सिरौली गौसपुर के एसडीएम को अपनी तरफ से एक पत्र भेजकर उक्त वक़्फ़ संपत्ति को अवैध रूप से बेचने की जांच कराने की तहरीर भी उनके द्वारा दी गई थी।जिस पर एसडीएम ने ऐक्शन लेते हुए सिरौली गौसपुर से तहसीलदार ,कानून गो,हल्का लेखपाल व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार की एक चार सदस्यीय टीम गठित कर उनसे जांच कराने का आदेश दिया है !
उधर वक़्फ़ संपत्ति के बेचे जाने की खबर से क्षेत्र वासियों में जालसाजों के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। अगर जिला प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है ।
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)