कोर्ट ने एसडीएम के फैसले को गलत करार दिया, सुनवाई के आदेश

संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स

शाहवापुर पंचायत का मामला

इंसाफ के लिए 5 सालों महिला उम्मीदवार कर रही है संघर्ष

बाराबंकी। पांच साल पूर्व हुए पंचायती चुनाव में बंकी ब्लाक की शहावपुर पंचायत में प्रधान पद की महिला उम्मीदवार अर्शीन बानो ने जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) के आदेश से क्षुब्ध होकर दाखिल सिविल रिवीजन पर कोर्ट ने उपजिलाधिकारी के आदेश को गलत करार देते हुए निर्देश दिया है कि याची को नियमानुसार 22 नवम्बर 020 को सुन कर मामले का निस्तारण करके अविलंब अभिलेख न्यायालय वापस भेजे जाए।

अर्शीन ने एसडीएम के फैसले को दी थी चुनौती

पिछले पंचायत चुनाव 30-11-2015 की मतगणना में कस्बा शहावपुर पंचायत में प्रधान पद की महिला उम्मीदवार अर्शीन बानो (बहु पूर्व प्रधान अनीश अफजाल) ने सबूतों के आधार पर मतगणना में धांधली करके विपक्षी अकीला बानो पत्नी वसीम को लाभ पहुचा कर जिताने का आरोप लगाकर कर एसडीएम कोर्ट में मामला दाखिल किया। लेकिन यहां 8 दिसंबर 016 को याचिका को स्वीकार किये जाने योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया। इससे क्षुब्ध महिला उम्मीदवार अर्शीन बानो हिम्मत नही हारी और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया तो यहां से 30 सितंबर 016 को निर्वाचन अधिकारी के लिए आदेश जारी हुआ कि मामले को 6 माह के अंदर निस्तारित किया जाए । लेकिन यहां मामले को ही अस्वीकार कर दिया । इसके बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र में याचिका दाखिल की।

 

ये है पूरा मामला

विगत पंचायत चुनाव में शहावपुर कस्बे में प्रधान पद के लिए अकीला बानो और अर्शीन बानो में कांटे की टक्कर का मतदान हुआ था। 82 सौर वोटरो में 5769 वोट पड़े थे इसमें 75 रद्द पाए गए। इसमें याचिकाकर्ता अर्शीन बानो को 2777 मत जबकि अकीला बानो को 2806 मत मिले। याची का कहना है कि धनबल की ताकत से हेराफेरी की गई जिस 29 वोट से हार जीत तय हुई वह 29 मत बूथ शंख्या 174 कुल पोल मत से कम निकले जबकि सदस्य पद के लिए पूरे मत निकलते है। तर्क देते हुए बताया कि प्रधान पद और सदस्य पद की मत पर्ची एक साथ दी जाती थी। इसी बूथ से जबरन हराया गया।

संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स

 

 

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