……तौफीक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गयी कार्यवाही-

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)

बाराबंकी पुलिस द्वारा शातिर प्रतिबन्धित पशु तस्कर मो0 तौफीक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गयी कार्यवाही-

जनपद बाराबंकी दिनांक 13.6.2020 को अभियुक्त गैंगलीडर मो0 तौफीक पुत्र मो0 अकील निवासी मं0 97/124 कसाईबाडा फतेहगंज थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ व उसके अन्य साथी 1. पिंकू सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र स्व0 विजय लोधी नि0 मौलवी खेड़ा थाना बन्थरा जनपद लखनऊ 2. रईश पुत्र गुलाब निवासी जमालपुर मजरे धरौली थाना मसौली जनपद बाराबंकी 3. मो0 आजाद पुत्र स्व0 रईश नि097/61 कसाईबाड़ा भूसा मण्डी फतेहगंज थाना अमीनाबाद लखनऊ 4. मो0 नसीम पुत्रस्व0 मो0 हसीन निवासी 97/107 कसाईबाड़ा फतेहगंज थाना अमीनाबाद लखनऊ 5. शकील पुत्र स्व0 हजारी नि0 जमालपुर मजरे धरौली थाना मसौली बाराबंकी 6. मो0 आमिर पुत्र स्व0 अब्दुल हक उर्फ अब्दुल अहमद निवासी म0 नं0 97 / 49 कसाईबाड़ा फतेहगंज अमीनाबाद लखनऊ द्वारा समय 09.10 बजे सुबह ग्राम कोडरमऊ पावर हाऊस के पास आशीष वर्मा की बाग में इन अभियुक्तों द्वारा दो गोवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस को व्यापार के लिये परिवहन कर ले जाते समय गाँव के लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किया तो गाँव के लोगों को चापर व बाँका दिखाकर इन लोगों द्वारा यह धमकी दी गयी कि अगर इस मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन में करोगे तो तुम लोगों को भी इसी तरह काटकर बोरे में भरकर फेक देगें, जिसके कारण क्षेत्र में काफी तनाव व भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था । अभियुक्तगण के अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था । अभियुक्तगण घूमते हुए गोवंशीय पशु दिख जाते थे तो उन्हे पकड़ कर एकान्त जगंल बांध दिया जाता और पशुओं के पिछले पैर की रक्तवाहनियों को काट दिया जाता था, जिससे गोवंशीय पशु का रक्त(खून) धीरे-धीरे निकलता रहता था । इसके उपरान्त रात्रि के समय चार पहिया वाहनों से उस स्थानों पर पंहुचकर गोवंशीय पशुओं का नृशंस तरीके से वध किया जाता और मांस को वाहनों में लादकर जनपद लखनऊ में बेच दिया जाता था।

अभियुक्त गैंगलीडर मो0 तौफीक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-1039/2017 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0-353/2018 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधि0 थाना माल जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0-25/2019 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0-30/2019 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना अमीनाबाद जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0-146/2019 धारा 3/25 A .ACT थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0-392/2020 धारा-3/5/8 गोबध निवारण अधि0 कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0-473/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी

अभियुक्त मो0 तौफीक गैंगलीडर के विरूद्ध दिनांक-07.07.2020 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-473/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । दिनांक-23.11.2020 को मा0 न्यायालय से गोवध अधिनियम में जमानत की सूचना पर घटना स्थल कोडरमऊ थाना कोतवाली नगर के आस-पास के ग्रामीण गोकशी की संभावित घटना को लेकर आक्रोशित हुए और अपने-अपने गोवंशीय पशु के लिए संभावित घटना के दृष्टिगत भय उत्पन्न है और क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए पुनः पुलिस बल की ड्यूटियां बंकी क्षेत्र व घटना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में लगायी गयी है । कानून व्यवस्था की किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए नियमित रूप से पुलिस बल की ड्यूटी व पैदल गश्त किया जा रहा है ।

वर्तमान में संवेदना बनी हुई है और दिनांक-13.06.2020 की घटना को दृष्टिगत रखते हुए कानून-व्यवस्था की विषम स्थिति उत्पन्न न हो, इसके दृष्टिगत मो0 तौफीक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिनांक-09.12.2020 को जिलाधिकारी बाराबंकी डॉ0 आदर्श सिंह द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की संस्तुति पर निरूद्ध किया गया । मो0 तौफीक शातिर अपराधी है, जिसके विरूद्ध सतत् निगरानी रखने हेतु हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही करायी जा रही है । घटना में प्रयुक्त दो कारों को भी गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)

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