नाम बदलने से किसी को नहीं रोका जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट
संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स समाचार एजेंसी न्यूज़ एसएम न्यूज़ के साथ
प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किसी व्यक्ति को उसका नाम बदलने से नहीं रोका जा सकता है। नाम बदलना अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में इसकी गारंटी दी गई है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि याची को रिशू जायसवाल के स्थान पर कबीर जायसवाल के नाम से नया प्रमाणपत्र जारी करे। क्योंकि याची अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपना नाम परिवर्तित करने का हकदार है।
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