मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत दावे, आपप्ति 03 जनवरी, 2021 तक ही प्राप्त किये जाएंगे

एटा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुखलाल भारती के निर्देशों के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत केशव कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर वृहद् पुनरीक्षण के उपरान्त तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसम्बर, 2020 को किया जा चुका है। उक्त मतदाता सूची निरीक्षण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,तहसील कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी पर 03 जनवरी, 2021 तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त मतदाता सूची में छूटे हुए नामो को एवं 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के नाम दर्ज कराने हेतु प्रपत्र-2 भर कर उक्त स्थानों पर जमा कराये जा सकते है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम अथवा किसी प्रविष्टि के संशोधन हेतु प्रपत्र-3 भरकर जमा किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति अथवा नाम कटवाने हेतु प्रपत्र-4 भरकर जमा किया जा सकता है। प्राप्त दावे, आपत्यिों की जाँच कराकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सभी दावे, आपप्ति 03 जनवरी, 2021 तक ही प्राप्त किये जा सकेंगे। उसके बाद प्राप्त दावे, आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि यहाँ यह विशेष रूप से सूचित करना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने तथा नाम कटवाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक की वह विधिक रूप से निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित स्थानों, अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

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