जनपद बाराबंकी में धारा 144 लागू

नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211

बाराबंकी जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर डाॅ0आदर्श सिंह, जनपदबाराबंकी दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जनसुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद बाराबंकी की सम्पूर्ण सीमान्तर्गत अवस्थित समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु धारा 144 लागू कर दिया है। धारा 144 01 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
इस माह 11 मार्च को महाशिवरात्रि एवं 28/29 मार्च को होली का पर्व मनाया जायेगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न बोर्ड की परीक्षायें भी सम्पन्न होगी, जिसमे जगह-जगह भारी जनसमूह के जुटने की सम्भावना रहती है। अतः ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियन्त्रण के दृष्टिगत यदि पूरे जनपद में द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा निर्गत नहीं की गयी तो लोक शान्ति एवं जनसुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211

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