जाली कागजातों के आधार पर हुआ था एम्बुलेंस का पंजीकरण एआरटीओ ने दर्ज कराया संचालिका के विरुद्ध मुकदमा

अब्दुल मुईद सिटी-अपराध ब्यूरो। (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के माफिया डान और पंजाब प्रांत में पनाह लिये हुए कुख्यात शातिर अपराधी मुख्तार अंसारी की गत् दिनों कोर्ट में पेशी के दौरान चर्चा में आयी बाराबंकी जनपद के नम्बर प्लेट के एम्बुलेंस का राज धीरे धीरे गहराता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद और एआरटीओ पंकज सिंह ने इस मामले की छानबीन शुरु कर दी है। बीती रात एआरटीओ पंकज सिंह ने कोतवाली नगर में एक अस्पताल की संचालिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार, बीती 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुख्तार अंसारी को पंजाब प्रांत के एक अदालत में पेशी पर लाया गया था। वह जिस एम्बुलेंस से आया था उस एम्बुलेंस का नम्बर बाराबंकी का था। जब उक्त मामले की जानकारी मीडियाकर्मियों को हुई तो यह मामला काफी चर्चा में आ गया। जिसमें बाराबंकी जिले में स्थित एक निजी अस्पताल की संचालिका का नाम मुख्य रुप से लिया जा रहा था। जब मामले ने काफी तूल पकड़ा और उच्चाधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल शुरु की तो धीरे धीरे इस पर से पर्दे उठने लगा। बीती रात बाराबंकी के एआरटीओ पंकज सिंह ने कोतवाली नगर में जाकर अल्का राय नामक महिला के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया। श्री सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में लिखा है कि मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस वाहन सं-यूपी 41 ए.टी. 7171 से पेशी पर गया था उसका पंजीकरण 21 दिसम्बर 2013 को परिवाहन कार्यालय बाराबंकी में किया गया था। जिसमें डा. अल्का राय निवासी मकान नं-56 मोहल्ला रफीनगर का पता दिया गया था। उन्होने आगे लिखा कि एम्बुलेंस का संचालन श्याम संजीवनी हाॅस्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर प्रा.लि. राष्ट्रीय राजमार्ग-24 जीटीमऊ से सम्बन्ध कर किये जाने का प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्होने यह भी बताया कि बीती 1 अप्रैल को जब इस मामले की जानकारी मुझे हुई तो उक्त वाहन के बारे में जांच पड़ताल की गयी तो पता चला कि उक्त वाहन का संचालन बिना फिटनेस और बिना बीमा इत्यादि को हो रहा है। वाहन का फिटनेस 31 जनवरी 2017 को समाप्त हो चुका था। जिसके सम्बन्ध में 23 जनवरी 2020 को परिवाहन कार्यालय द्वारा वाहन स्वामी को नोटिस भी भेजी जा चुकी थी। पंजीयन के समय वाहन डा. अल्का राय के नाम से वोटर आईडी व अन्य कागजात प्रस्तुत किये गये थे। तत्कालीन पंजीयन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्ड में अंकित पते को सही मानते हुए उसी पते पर वाहन पंजीकृत कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इस एम्बुलेंस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि एआरटीओ द्वारा कोतवाली नगर में धारा 419,420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस मामले की जांच करायी गयी तो मतदाता पहचान पत्र जो अल्का राय के नाम बना था। वह पूरी तरह से फर्जी था। मोहल्ला रफीनगर में जो मकान नं-अंकित था उस नम्बर का मकान मोहल्ला रफीनगर में है ही नही। जबकि उसके निकट मोहल्ला अभयनगर में मकान नं-56 स्थित है जिसमें प्रदीप मिश्रा नामक व्यक्ति अपने परिवार सहित कई वर्षों से रह रहे हैं। जिसकी पुष्टि भी क्षेत्रीय सभासद व अन्य स्थानीय नागरिकों ने की है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस मामले की जांच गहनता से की जा रही है टीम का गठन किया गया है। कूटरचित फर्जी कागजातों को बनाने वाले जालसाजों की तलाश की जा रही है जल्द ही इस प्रकरण में जितने भी दोषी व्यक्ति है सभी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अब्दुल मुईद सिटी-अपराध ब्यूरो। (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

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