आरोपी की सहूलियत के आधार पर क्रिमिनल केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स 8564852662
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी की सहूलियत के आधार पर आपराधिक मुकदमों को एक राज्य से दूसरे राज्य के कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुकदमे यदि दूरी तय करने के आधार पर स्थानांतरित करते रहे तो सीआरपीसी में तय किए गए मुकदमे चलाने के कोर्ट के क्षेत्राधिकार के प्रावधान बेमतलब हो जाएंगे। जहां तक कानून के निर्देशों का सवाल है तो वहां सुविधा और असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एकल पीठ ने यह फैसला एक मुकदमे को तमिलनाडु के सेलम से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्थानांतरित करने की सीआरपीसी की धारा 406 के तहत दायर अभियुक्त की स्थानांतरण याचिका को खारिज करते हुए दिया। धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक ही राज्य से दूसरे राज्य में मुकदमे स्थानांतरित करने का मूल अधिकार है। जबकि राज्य के अंदर ही मुकदमे एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में भेजने का अधिकार संबंधित हाईकोर्ट को होता है।
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