लोक अदालत की सफलता में बार एशोसिएसन का सहयोग बहुत जरूरी

अब्दुल मुईद सिटी-रिपोर्टर (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

 बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के तत्वावधान में 10 जुलाई को जनपद न्यायालय में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष्य में माननीय जनपद न्यायायधीश श्री राधेश्याम यादव जी की अध्यक्षता में आज दिनांक-28.06.2021 को जिला बार एशोसिएसन बाराबंकी वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श बैठक का आयोजन माननीय जनपद न्यायधीश महोदय के कक्ष में किया गया है।
इस बैठक में श्री नित्यानन्द श्रीनेत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री अशोक कुमार यादव द्वितीय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री संजय कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के अतिरिक्त वर्तमान बार के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र वर्मा, महामंत्री नरेश सिंह पूर्व अध्यक्ष श्री जगत बहादुर सिंह, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बब्बन सिंह आदि उपस्थित रहे।
इस दौरान जनपद न्यायाधीश श्री राधेश्याम यादव जी द्वारा बताया गया कि 10 जुलाई की राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित क्लेम पेटीशन, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, फौजदारी के कम्पाउन्डेबल वाद, एन0आई0 एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किये सकते हैं, उनको जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा। जिसमें अधिवक्ताओं का सहयोग जरूरी है। ऐसे में बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों की अहम भूमिका है कि वे अन्य अधिवक्तागण को इसके लिए प्रेरित करें कि वे अपने अपने पक्षकारों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए तैयार करें। लोक अदालत, न्याय चला निर्धन से मिलने की परिकल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए इस लोक अदालत को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे लोक अदालत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
श्री अशोक कुमार यादव द्वितीय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा बताया गया कि इस लोक अदालत की सफलता के लिए लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं प्रत्येक स्तर पर विस्तृत रूप रेखा तैयार कर उनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केन्द्र/राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायायल द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए मामलों का निस्तारण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अब्दुल मुईद सिटी-रिपोर्टर (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

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