भवन स्वामी आरक्षित पार्किंग में ही वाहनों की पार्किग कराये : नगर मजिस्ट्रेट
रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बहराइच 07 सितम्बर। नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बहराइच अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि विनियमित क्षेत्र बहराइच अन्तर्गत स्थित नगर पालिका परिषद का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं इसके आस-पास राजस्व ग्राम चकापुर, राजापुर माफी, बशीरगंज, मोहम्मदपुर, विश्वरिया, मीरपुर कस्बा, सिंघापरासी, सलारपुर, कल्पीपारा, पहाड़ फक्कड़, बख्शीपुरा, सेमरा (सगरा) सुसरौली, दुलारपुर, विश्वापुर राहुवा, डीहा, अशोका, नगरौर, अमीनपुर नगरौर, शाहपुर जोत यूसुफ, नगर, ताजखोदाई, जगतापुर, छावनी सरकार, सराय मेहराबाद, तमाचपुर, भोगाजोत, सिसई हैदर व शेखदहीर के सम्मानित नागरिक को सूचित किया है कि संशोधित बहराइच महायोजना-2031 08 मई 2018 से प्रभावी है।
उन्होंने बताया कि बहराइच महायोजना-2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग की जानकारी करने के पश्चात् एवं ले-आउट (तल पट मानचित्र) कालोनी का बिना स्वीकृत कराये भू-भाग में भू-खण्डों का क्रय-विक्रय न करें जिससे भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के कोई विधिक अड़चन न हो। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवसायिक काम्पलेक्स आदि में पार्किंग हेतु भूमि आरक्षित किया जाता है जिसमें भवन मालिक एवं बिल्डर्स द्वारा दुकानों का निर्माण करके धोखे से विक्रय करने की बात संज्ञान में आयी है। क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि दुकान का मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान व अन्य भवन मालिकों से अपील है कि आरक्षित पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग कराये। नियत प्राधिकारी कार्यालय का पता निकट सूचना कार्यालय कलेक्टेट परिसर बहराइच है।