जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को

आलीमा शमीम अंसारी एसएम न्यूज24टाइम्स 9889609714

वाहनों के ईचालान संबंधी प्रकरणों का भी लोक अदालत में कराएं निस्तारण
जिलाधिकारी ने लोक अदालत में अधिक से वादों का निस्तारण कराने हेतु की अपील
सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जाएगा वादों का निस्तारण
विभागीय अधिकारी लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चयन कर प्रभावी कार्यवाही करें

एटा। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिए गये के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 11 सितम्बर द्वितीय शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत ’का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, पारिवारिक मामले, एन आई एक्ट की धारा 138 के वाद, राजस्व वाद तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि संबंधित व अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु डिप्टी कलेक्टर राकेश कुमार त्यागी को नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है।

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से धरातल पर त्वरित न्याय का द्योतक है। लोक अदालत में अधिक मुकदमें निपटने से कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुदृढ़ होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में थाना, तहसील स्तर से जुड़े वादों का समयबद्ध निस्तारण होना न्याय और कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है। आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

डीएम ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारीगण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक सुलह एवं समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करते हुए जन सामान्य को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा अपने अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक बाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार एवं माननीय न्यायालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

डीएम ने जनपदवासियों से अपील की कि जिन व्यक्तियों के वाहनों के चालान कट गए हैं, उनके वाहन चालान संबंधी प्रकरणों का भी निस्तारण भारतीय स्टेट बैंक में ईचालान जमा करने के बाद लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में जनपद की बेबसाइट एवं अन्य माध्यमो पर शीघ्र ही चालान संबंधी सूचना एवं निस्तारित होने वाले वादों की सूची अपलोड कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय मिलना चाहिए। इस दिशा में लोक अदालत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।

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