मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणाम न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 34,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया-

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

बाराबंकी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 34,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0स0 65/18 धारा 354क/452/376/323/506 भादवि व 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त मो0 कैश पुत्र अब्दुल खालिक उर्फ बण्टीलाल निवासी अनूपगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास व 34500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
वादिनी निवासिनी अनूपगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना मसौली जनपद बाराबंकी पर मु0अ0स0 65/18 धारा 354क/452/376/323/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम मो0 कैश पुत्र अब्दुल खालिक उर्फ बण्टीलाल निवासी अनूपगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी के पंजीकृत किया गया था । विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

 

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