राजस्थान में रेपिस्ट को ‘सजा-ए-मौत’,

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 पोक्सो कोर्ट का फैसला, 8 साल की मासूम से रेप कर की थी हत्या

 सिरोही की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 8 साल की मासूम से रेप कर उसकी हत्या करने के अभियुक्त को आज फांसी की सजा सुनाई है. वारदात गत वर्ष सितंबर माह में हुई थी. इस मामले में कोर्ट में 24 गवाहों के बयान हुये थे.

वारदात के 10 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

सिरोही. राजस्थान के सिरोही जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेप और हत्या (Rape and Murder) के अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. दिल को दहला देने वाले इस मामले में रेपिस्ट ने पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ नदी के किनारे रेप किया. बाद में बदर्दी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 24 गवाहों को सुना. बच्ची की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी.

 

उसके बाद तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने रेपिस्ट नोकाराम उर्फ धर्मा को ‘सजा-ए-मौत’ सुनायी.

पुलिस के अनुसार रेप और हत्या की यह जघन्य वारदात अनादरा थाना इलाके के तेलपी खेड़ा गांव में 25 सितंबर 2020 को हुई थी. उस समय 8 वर्षीय मासूम बच्ची और उसका छोटा भाई नदी के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान शराब के नशे में चूर धर्मा ने मासूम को जबरदस्ती पकड़ लिया. इससे मासूम का छोटा भाई डर गया और मौके से अपनी जान बचा कर भाग खड़ा हुआ. धर्मा ने नदी किनारे मासूम के साथ दरिंदगी की. जब रेप के कारण मासूम लहूलुहान हो गई तब धर्मा ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया.

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