जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के सम्बन्ध जारी किए सख्त दिशा निर्देश
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गोण्डा 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान
जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक नियत मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाहियां सुनिश्तिच कराने के आदेश सीडीओ, एडीएम तथा सभी अधिशासी अधिकारी नगर निकायों को दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्रामपंचायत की बैठक बुलाकर उसमें मतदाता सूची पढ़ी जाय, पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, पूर्व से अंकित प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन, फोटो अथवा फोटो पहचानपत्र की त्रुटियों का निराकरण, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं डेड मतदाताओं के नाम का निरसन, दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने आदि की कार्यवाही की जाय तथा नियत तिथि पर बैठक के उपरान्त समस्त उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की शपथ दिलाई जाए तथा प्रतीकस्वरूप उनके हस्ताक्षर भी कराये जाएं। समस्त ग्रामपंचायतों में बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की कार्बन प्रति विकासखण्ड मुख्यालय पर संकलित कराकर इसे जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित रखवाया जाए।
इसके अतिरिक्त 01 नवम्बर 2021 को प्रत्येक ग्रामपंचायत में मतदान के महत्व पर एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के सम्बन्ध में रणनीति पर चर्चा की जाय। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान की विशेष तिथियां-07 नवम्बर, 13 नवम्बर, 21 नवम्बर एवं 27 नवम्बर नियत हैं। इन तिथियां पर प्रत्येक बी0एल0ओ0 एवं अधिकारियों द्वारा पोलिंग स्टेशन पर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारीगण, ए0डी0ओ0 पंचायत, समस्त सचिवों एवं ग्राम प्रधानों को आवश्यक निर्देश देने को कहा है। इसी प्रकार समस्त कार्यवाहियां जनपद के सभी नगर निकायों में अधिशासी अधिकारीगण द्वारा वार्डवार कराई जाएगी। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय इस सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देश निर्गत करते हुए तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
अभियान के व्यापक प्रचार‘-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को लेकर जनपद के सभी स्नातक एवं परास्नातक विद्यालयों में 01 नवम्बर को मतदान के महत्व पर संक्षिप्त परिचर्चा की जाएगी एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केन्द्र, पी0आर0डी0 के स्वयंसेवकों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसी प्रकार जनपद के सभी इंटर कॉलेजों में कार्यवाही कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में एक मतदाता पंजीकरण कक्ष चिन्हित करते हुए वहां पर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने एवं मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे तथा आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में सहयोग हेतु विद्यालय के कम से कम 02 स्टाफ नामित कर दिये जाएं। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में कालेज का नाम रोशन करने वाले छात्र-छात्राओं को मतदाता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाय।
इसके अतिरिक्त समस्त छात्र-छात्राओं से निर्धारित प्रारूप पर अंडरटेकिंग भरवाई जाए कि पात्र होने की दशा में उनका एवं सभी परिवारजनों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है और उनके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान के महत्व के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मतदान में भागीदारी के लिए जागरूक व प्रोत्साहित किया गया है।
उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी (स्वीप) उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सभी विद्यालय के प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने एवं कालेज स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट्स व फोटोग्राफ्स प्राप्त कर उनका समुचित अभिलेखीकरण करायेंगे तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के निर्देशन में जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
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