मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 05 दिसम्बर को प्रदेश भर में होंगे आयोजन

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जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसामान्य को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह के लिए 05 दिसम्बर 2021 की तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी सम्बन्धित विकास खण्ड में सामूहिक विवाह के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराते हुए शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर 51 हजार रूपये की धनराशि व्यय की जाती है। जिसमें से 35 हजार रूपये कन्या के बैंक बचत खाते में, 10 हजार रूपये का सामान एवं 6 हजार रूपये आयोजन की व्यवस्था एवं भोजन आदि पर व्यय किये जाते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

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