पति की हादसे में मौत, ससुरालियों पर 56 लाख रुपये हड़पने का आरोप, बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज

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अलीगढ़ बन्नादेवी थाने में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से 56 लाख रुपये हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि पति की हादसे में मौत हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद ससुरालियों ने पति की कंपनी की ओर से दी हुई रकम को हड़प लिया है। पुलिस जांच कर रही है।जवां के साथा निवासी अरुणा सिंह पुत्री खिलाड़ी सिंह ने कुछ दिन पहले एसएसपी से शिकायत की थी। इसमें कहा था कि उनकी शादी पांच फरवरी 2017 को बन्नादेवी क्षेत्र के दुर्गा कालोनी रामनगर निवासी भूपेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आएदिन मारपीट की जाती थी। उसके बाद भी सहन करती रही। मगर कुछ समय बाद पति को भी घर से निकाल दिया। इसके बाद अरुणा व भूपेंद्र नीम करौरी धाम अपार्टमेंट में रहने लगे। पति एक कार के शोरूम में काम करते थे। घरवालों के उत्पीड़न से वे मानसिक तनाव में रहते थे। इसी मानसिक तनाव के कारण 17 दिसंबर 2020 को पति का कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुरालियों ने अरुणा को गुमराह करके धोखाधड़ी से दो ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करा लिए और उनकी कंपनी की ओर से दी गई 56 लाख रुपये की धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराकर निकाल लिया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने ससुर मदरेश कुमार, सास लोकेश कुमारी, जेठ विजय कुमार व जेठानी नीरज चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर सुभाष बाबू ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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