17 से19 मार्च तक बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें

एसएम न्यूज़24टाइम्स जिला ब्यूरो के साथ सुहेल अंसारी संवाददाता की रिपोर्ट नगर बाराबंकी 8081991270

बाराबंकी। सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने जनपद में होली पर्व के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, मॉडल शाप, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, सीएल-2 एफएल-2/2बी की दुकानें आगामी 17 को रात्रि 10 बजे से 19 मार्च को प्रातः 10 बजे तक बन्द रहेगी। इस निर्धारित अवधि में मादक पदार्थाे की बिक्री नहीं होगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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