दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।

बदायूँ। माह मई और जून में परशुराम जयन्ती, ईद-उल-फितर, लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती एवं बुद्ध पुर्णिमा आदि त्योहारोंको सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु 30 अपै्रल 2022 से प्रभावी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अर्न्तगत कोविड 19 हेतु निर्गत दिशा – निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करने, परीक्षा केन्द्रों में कोई भी पठन-पाठन सामग्री , मोबाइल/सैल्यूलर फोन कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स आदि नही ले जाने, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग न करने, परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीन की दुकान साइवर कैफे तथा पी०सी०ओ० आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखने, परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित होने और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करने, जनपद में जहाँ-जहाँ परीक्षा के संकलन केन्द्र पर परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे हुए हैं, उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था किए जाने, शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तो व प्रतिबन्धों के अनुसार रहने, बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होने, कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर किए जाने, खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होने, कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर किए जाने, धार्मिक स्थल जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरुद्वारा आदि निर्धारित समय में ही खुलने, जनपद में हॉट स्पाट्स (कन्टेनेमेंट जोन ऐरिया) में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व की भाँति प्रभावी रहने, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का उपभोग निषिद्ध रखने आदि के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पुनिया द्धारा जारी किए गए हैं।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

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