राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक-13.08.2022 को

बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

बाराबंकी(एसएम न्युज24टाइम्स):राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद बाराबंकी में दिनांक-13.08.2022 को श्री रवीन्द्र नाथ दूबे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव आदर्श श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आपराधिक शमनीय वाद ( सुलह योग्य वाद), धारा 138-पराक्रम्य लिखित अधिनियम (चेक से संबंधित वाद), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना के मुआवजे के संबंध में वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं जल बिल से संबंधित वाद, वेतन सम्बन्धित वाद, सेवानिवृत्त से सम्बन्धित वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), अन्य वाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों/वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है, उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यावहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, फौजदारी वाद, जिला कारागार में निरुद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त समस्त तहसीलों के तहसीलदार/सचिव जिला विधिक सेवा समिति को भी उक्त दिवस अपनी अपनी तहसीलों में प्रातः 10ः00 बजे से लोक अदालत का आयोजन कर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त प्रकार के प्री लिटिगेशन एवं राजस्व वादों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुए आयोजित किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन में सामाजिक दूरी का ध्यान रखने एवं बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

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