बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले गिरोह सरगना की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 40 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-
थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंगसरगना मुन्ना उर्फ मो0 नसीम पुत्र खुनई निवासी अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य रिजवान पुत्र मुन्ना निवासी अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 256/2019 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 257/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
3. मु0अ0सं0 502/2010 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0 181/2013 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
5. मु0अ0सं0 56/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
6. मु0अ0सं0 1532022 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना जैदपुर
नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211

