युवा अधिवक्ता की मेहनत से जेल में मिलता है अधिवक्ताओं को सम्म

अब्दुल मुईद सिटी-रिपोर्टर (एस0एम0 न्यूज 24टाइम्स) 9936900677

2018 में किये गये कार्य की आज भी लोग करते हैं भूरि-भूरि प्रशंसा

बाराबंकी सन् 2018 में जेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे अवैधानिक व्यवहार से क्षुब्ध होकर युवा अधिवक्ता मो0 शकीफ किदवई ने उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जेल में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के लिए मोर्चा खोला था तब जाकर जिले के अधिवक्ताओं को जेल में के साथ सुविधाएं मिलनी शुरू हुई। श्री किदवई वर्तमान में भी अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रयासरत हैं और इस समय स्टाम्प टिकट व स्टाम्पों की कालाबाजारी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मो0 शफीक किदवई निवासी चमनशाह किठूरी, सफदरगंज, बाराबंकी ने दिनांक 12.06.2018 को कारागार में अधिवक्ताजन के साथ किये जा रहे अनुचित व्यवहार को लेकर बताया कि दिनांक 11.06.2018 को जेल में निरूद्ध मुवक्किल नुरूल हक एवं मुशर्रफ से मिलने जिला कारागार जाना पड़ा। लगभग 11 बजे पहुंचकर नियमतः प्रार्थना पत्र देकर मुवक्किल से मिलने हेतु आवेदन किया, जिसके बाद उसे लगभग एक घण्टा प्रतीक्षा करवाकर अन्दर बुलाया गया। तत्पश्चात अन्दर जाने पर कुछ देर में मुविक्कल ने हाईकोर्ट के वकालनामें पर हस्ताक्षर करवाने के बाद जेल अधीक्षक से हस्ताक्षरित होना था, जिसके लिए उसे लगभग 2 घण्टे तक पुनः प्रतीक्षा करायी गयी और अस्वाभाविक रूप से इस दौरान प्रार्थी को खुले मैदान में खड़े रखा गया, जहां बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं दी गई। मुल्जिम से मिलने और दस्तखत कराते समय उसे जमीन पर बैठना पड़ा और इस असुविधा/अवैधानिक व्यवहार का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायायल परिसर लौटने पर उसे पता चला कि ऐसा ही व्यवहार जेल प्रशासन द्वारा अन्य अधिवक्तागणों के साथ भी किया गया था। इस प्रकार सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से अधिवक्ताजन के साथ न्यायालय, विधि आयोग के साथ सरकारी आदेशों निर्देशा व विधि का उल्लंघन कर अनुचित बर्ताव किया जा रहा था, उनकी ऐसी नियम विरूद्ध कार्य प्रणाली से अधिवक्ता जन एवं वादकारियों का विश्वास जेल प्रशासन में क्षीण होता जा रहा था, तब श्री किदवाई ने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी व जिला बार एसोसिएशन को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। जिसके क्रमें त्वरित संज्ञान लेते हुए अब जेल में अधिवक्ताओं के साथ पूर्व में किये गये व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होती है और बैठने के लिए उचित सुविधा दी जाती है।

अब्दुल मुईद सिटी-रिपोर्टर (एस0एम0 न्यूज 24टाइम्स) 9936900677

 

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