मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी होगी जांच, योगी सरकार ने निरस्त किया 1989 का शासनादेश
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उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच कराने जा रही है। इसके तहत सरकार सामान्य संपत्तियों (बंजर भूमि, भीटा, ऊसर आदि) को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए सभी मामलों को खंगालेगी। सरकार ने सभी जिलों में राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी खत्म करते हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।इस शासनादेश के तहत बंजर, ऊसर, भीटा आदि संपत्तियों को भी प्रयोग के आधार पर राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है वक्फ अधिनियम-1995 के पूर्व उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम-1960 की व्यवस्था प्रचलित थी।
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