नए आरक्षण रोस्टर से बदली वार्डों की सूरत, तय हुआ आरक्षण पहले से ही ताल ठोंक रहे कई दिग्गजों के उम्मीदों पर फिरा पानी

प्रियंका श्रीवास्तव यूनिट हेड उत्तर प्रदेश लखनऊ(एसएम न्युज24टाइम्स) सुपर फास्ट मिडिया 9454519986

बाराबंकी। नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर एक नगर पालिका और 14 नगर पंचायत के वार्डों की आरक्षण सूची जारी हो गई है। वहीं निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों का इंतजार गुरूवार को खत्म हो गया। आरक्षण घोषित होने के बाद कई दावेदारों का चुनाव लड़ने का ही सपना ध्वस्त हो गया है। बड़े अरमान लेकर वे काफी समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। वार्ड का गणित गड़बड़ा जाने से अब उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपने पक्ष के समर्थकों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला तैयार कर लिया है। नये आरक्षण रोस्टर के जारी होने के बाद अनेक दिग्गजों के उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। कई वार्ड सभासद तो बिल्कुल सत्ता से बेदखल हो गये हैं। कुछ वार्ड सभासदों का वार्ड तो महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि वह अगले चुनाव में अपने परिवार से किसी महिला सदस्य को चुनाव लड़ा सकते हैं। सबसे खराब स्थिति तो उन वार्डों की है जिन्हें अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बहरहाल, इसके साथ ही वार्ड आरक्षण को लेकर उहापोह की स्थिति खत्म हो गई है। शनिवार को चेयरमैन के आरक्षण का इंतजार भी खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो वार्डवार आरक्षण को लेकर दावेदारों की काफी समय से शासन की घोषणा पर निगाहें लगी हुई थीं। बीती रात नगर पालिका समेत सभी 14 निकायों के वार्डो में प्रस्तावित आरक्षण को तय कर उसे शासन की मंजूरी दी। हालांकि वार्ड वार आरक्षण घोषित हो जाने के बाद अब सबकी निगाहें नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण पर टिक गई हैं। जिले में कुल 14 नगरीय निकाय के कुल 175 वार्ड हैं। सबसे अधिक 29 वार्ड नगर पालिका परिषद नवाबगंज क्षेत्र में हैं। नगर पंचायत टिकैतनगर में 10, सिद्धौर में 11, जैदपुर में 17, सतरिख में 11, रामनगर में 14, हैदरगढ़ में 12, फतेहपुर में 19, देवा में 12, दरियाबाद में 13, बेलहरा में 15, बंकी में 13, सुबेहा में 14, रामसनेहीघाट में 14 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। प्रकाशित आरक्षण सूची में नगर पालिका परिषद के 29 वर्डों में 6 वार्ड को महिला आरक्षित कर दिया गया है। जिसमें अनारक्षित के लिए 13 सीटें आरक्षित की गयी है। वहीं पिछ़ड़ा वर्ग के लिए 04, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 03, अनुसूचित जाति के लिए 02 व अनुसूचित जाति महिला के लिए 01 सीटें आरक्षित की गयी है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका नवाबगंज के गांधीनगर, बाल्मीकि नगर-पुलिस लाइन, कानूनगो यान, लखपेड़ाबाग, दुर्गापुरी, आलापुर, बेगमगंज, लाजपत नगर, सरावगी गुलरिया गार्दा, नेहरू नगर, रसूलपुर तथा कैलाश आश्रम वार्डों को अनारक्षित रखा गया है। बनवा पल्हरी, मखदूम नगर तथा पीरबटावान पश्चिमी को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बड़ेल वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तहसील कॉलोनी दशहरा बाग सत्यप्रेमी नगर आजाद नगर तथा भीतरी पीरबटावन वार्ड सामान्य महिला आरक्षित होगा। आनंद विहार लक्ष्मण पुरी वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। विकास भवन जलालपुर, पीरबटावन पूर्वी कटरा बारादरी वार्ड को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष सचिव की ओर से जारी सूची में आपत्तियों व सुझाव को लेकर जिलाधिकारी के पास सात दिनों के भीतर लोग अपनी लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति पर विचार विमर्श के बाद वार्ड के आरक्षण को बदला जा सकता है। इसके बाद ही अंतिम सूची जारी होगी।

आरक्षण तय करने का यह है नियम

शासन से जारी आदेश के अनुसार पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया गया है। इसमें पहले अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित किए गए हैं। बाकी के वार्डों को अनारक्षित (सामान्य) रखा गया है। नए वार्ड का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है।

नाम बढ़ाने का अब भी मौका

निकाय चुनाव की मतदाता सूची में यदि किसी भी दावेदार या मतदाता का नाम अब तक नहीं बढ़ सका है तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को एक बार फिर से मौका उपलब्ध कराया है। निर्वाचन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने तक वह आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वा सकते हैं। अपना आवेदन उन्हें संबंधित निकाय के प्रशासक एवं एसडीएम के समक्ष देना होगा। जांच के उपरांत वैद्य पाए जाने पर ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में बढ़ाए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है।

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