दुराचार के आरोपी को कारावास व अर्थ दण्ड…
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489
बाराबंकी। नाबालिग लड़की को भगाने व उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोषी करार देकर दण्डित किया। घटना के करीब 1 माह बाद पीड़िता को पुलिस ने अवशेष नामक युवकके साथ बरामद कर अदालत पर बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत कराया था। उस दौरान पीड़िताने कहा था कि वह स्वेच्छासे अवशेष के साथ गयी थी। उसने बयान दिया था कि अवशेष के साथ विवाह कर लिया है और दोनों पति, पत्नी के रूप में रह रहे हैं। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता बतौर साक्षी अदालत पर पेस हुई तथा एफआईआर में कही गई बातों का समर्थन किया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह, सिसौदिया व मनीषा झा ने व्योरा देते हुए कहा कि बिलन्दीपुर थाना कुर्सी निवासी सर्वजीत ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर कहा था कि गांव के श्रीपाल ने उससे कहा था कि अपनी लड़की की शादी बांसा में कर दो हमने लड़का देखा है। वादी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है। 26 जुलाई 2017 को श्रीपाल ने वादी की पुत्री पीड़िता को अपने घर बुलाया वहीं अनवारी के किशोर पहले से थे। वहीं से श्रीपाल ने उसकी पुत्री को किसी के साथ भेज दिया है। पीड़िता को पुलिस ने काफी प्रयास के बाद एक माह बाद बरामद किया था और अदालत पर बयान कराया था। उस समय पीड़िता ने आरोपी के पक्षमें बयान दिया था और यह भी कहा था कि वह स्वयं अवशेष के साथ गयी थी तथा उन्ही के साथ विवाह कर पतिपत्नी के रूप में रह रहे हैं और आगे भी रहना चाहते। बाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्षी (गवाह) के रूप में पीड़िता अदालत पर बयान देने आयी तो उसने पहले अवशेष के पक्ष में दिए बयान को पलट दिया और एफआईआर में कही बातों का समर्थन किया। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अवशेष को भादस की धारा 363, 366, 376, 504 व पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व 28 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489