नशीला पदार्थ खिलाकर लूट करने वाले मौलवी को कारावास

बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने नशीला पदार्थ खिलाकर लूट करने वाले मौलाना से सम्बंधित दो मामलों का फैसला सुनाते हुए कारावास व अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया। सहायक जिला शाशकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने अभियोजन कथानक का व्योरा देते हुये बताया कि थाना सफदरगंज के गांव गोदारी निवासी सिराज अहमद ने पुलिस में तहरीर देकर कहा था कि उसका लड़का रियाज लखनऊ में हुसैनाबाद में पप्पू होटल पर काम करता था। एक मौलाना वहाँ आया और रियाज से कहा कि उसके साथ काम करो तो 200 रुपये दूँगा। लड़के ने हां कर ली। मौलाना ने कहा कि पहले तुम्हारे घर चलेंगे फिर अपने पास रखेंगे। वादी का लड़का रियाज मौलाना को 23 जुलाई 2016 को अपने घर लाया। यहीं मौलाना ने खाना खाया फातिया किया तथा अपने झोले से प्रसाद सिन्नी खाने को दी। परिवार वाले सिन्नी खाकर सो गये और मौलाना घर का तमाम सामान चोरी कर ले गया। सिन्नी में नशीला, जहरीला पदार्थ होने से वादी व घर के लोग मरणासन्न हो गए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब कुछ ठीक होकर घर आये तो पुलिस में सूचना दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस केश में मौलाना को दोषी करार देकर विभिन्न धाराओं के तहत सात वर्ष की कैद व 13 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। इसी अदालत ने थाना कोतवाली नगर में अन्य वादी गुफरान निवासी दयानन्द नगर द्वारा 5 सितंबर 2016 को इसी मौलवी के विरूद्ध इसी तरह की एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस मामले में भी मौलाना रेहान उर्फ मुश्कान निवासी हुसैनाबाद लखनऊ को सात वर्ष की कैद व 13 हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया।

दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने दुराचार के एक मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कैद व 20000 रूपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।वहीं कोर्ट ने मामले में अन्य चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सफदरगंज क्षेत्र के एक गांव की किशोरी गांव के ही राजवती के साथ 9 मई 2015 को खेत गई थी।काफी देर बाद तक उसके न लौटने पर वादी ने राजवती के घर जाकर पूछताछ की तो उसने वादी के साथ अभद्र व्यवहार किया। सियाराम व अन्य लोगों के सहयोग से राजवती ने पीड़िता को किसी के साथ भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट वादी ने सरोज वर्मा, सुमन, राजवती व सियाराम वर्मा के विरुद्ध थाना सफदरगंज में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त संजय द्वारा पीड़िता को ले जाना और दुराचार करना बताया गया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय को दुराचार के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 20000 रूपए अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। वही मामले में अन्य चारो आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। जुर्माना जमा होने पर पूरी धनराशि 20000 रूपए पीड़िता को दी जाएगी।

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