धारा 144 लागू

मुकीम अहमद अंसारी

बदायूँ । आगामी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में 15 फरवरी से धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश 04 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विजय कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, परीक्षा के दौरान धरना प्रदर्शन के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 कि०मी० की परिधि में फोटो स्टेट मशीन, साइबर कैफे एवं स्कैनर व पी०सी०ओ० आदि का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेटस ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984*

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