रोडवेज चालक को एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपए ठोका जुर्माना।

मुकीम अहमद अंसारी

सहसवान । अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्य प्रताप सिंह निवेश ने एक्सीडेंट के मामले में रोडवेज चालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना ठोका है।

वादी मुकदमा कल्यान सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम रेंधा थाना जरीफनगर ने दिनांक 29-4-1989 को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया की मैं और मेरे गांव के हप्पू सिंह, मानसिंह और मेरे लड़का दयाशंकर प्राइवेट बस से उतर कर अपने गांव जा रहे थे की जरीफनगर की तरफ से तेज गति से आ रही बरेली डिपो की रोडवेज बस संख्या यू जी एल 814 ने हप्पू सिंह को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। में और मेरा लड़का दयाशंकर व मान सिंह बाल-बाल बच गए। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करते हुए रोड रोडवेज बस के चालक केदारी सिंह उर्फ केदार सिंह पुत्र हुब्ब सिंह निवासी मोहल्ला कटरा जिला आगरा को धारा 279,304A दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगे। हस्बैंड जमाना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप सिंघल ने की।

*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984*

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