दुष्कर्मी को बाराबंकी न्यायालय ने सुनाइए 10 वर्ष की सजा, वह 20000 जुर्माना

अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी

सफदरगंज बाराबंकी । थाना जैदपुर पर नाबालिक से दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत पोक्सो एक्ट से संबंधित अजपुरा गांव निवासी राधेश्याम पुत्र राज बहादुर को आज उपरोक्त धाराओं में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश कोर्ट नंबर 44 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए। अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।
बताते चलें कि वादी द्वारा 15 में को नाबालिक बहन के साथ अभियुक्त राधेश्याम द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में थाना ज़ैदपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
जिस पर पोक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया तत्कालीन विवेचन द्वारा वैज्ञानिक तरीके से स्वच्छ संकलन करते हुए विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया इसके संबंध में आज न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

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