बिना अनुमति के लाउडस्पीकर से आजान लगाते कारी को लिया हिरासत में कारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतारे
मुकीम अहमद अंसारी
सहसवान। थाना मुजरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अफजलपुर छगनपुर में एक धार्मिक स्थल से बिना अनुमति के तेज गति से लाउडस्पीकर बजाते हुए पुलिस ने कारी को तत्काल हिरासत मैं लेकर धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति न होने पर लाउडस्पीकर उतरवाकर कारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया l
जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ उप निरीक्षक वीर सिंह पुलिस टीम के साथ रफी नगर खितौरा मार्ग रात्रि में गस्त कर रहे थे कि इसी बीच ग्राम अफजलपुर छगनपुर में एक धार्मिक स्थल से तीव्र गति से लाउडस्पीकर से से प्रचार करने की तेज आवाज आ रही थी की टीम ने धार्मिक स्थल पर पहुंचकर धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर प्रयोग करने की अनुमति मांगी जिस पर मौजूद धार्मिक स्थल के कारी मोहम्मद साहब पुत्र सफीक सफीक निवासी ग्राम जलालपुर थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर से धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दिखाई जाने पर पुलिस ने कारी मोहम्मद साहब को तत्काल हिरासत में तथा धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतरवा लिए तथा बिना अनुमति के धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर प्रयोग करने की अनुमति न दिखाई जाने पर कारी के विरुद्ध धारा 188 धारा 15 धारा 5 धारा 8 में अभियोग पंजीकृत करते हुए काजी मोहम्मद साहब को थाना मुजरिया से जमानत पर रिहा कर दिया।
*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984*