पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार से दो दिन (9 व 10 जून) तक राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र (नो फ्लाइंग जोन) घोषित किया है। इस दौरान पैराग्लाइडर, पैरा- मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, हॉट एयर बलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से संचालित विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए बताया कि ऐसी सूचना है कि भारत विरोधी कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के साथ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास ड्रोन और लेजर बीम गतिविधियों को रोकने के लिए भी निषेधाज्ञा लागू की गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी अनधिकृत वाहन को सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए गहन जांच की जा रही है।
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