–कोर्ट से कहा-गोवा चुनावों में हवाला के पैसे का हुआ इस्तेमाल
नई दिल्ली,मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने आरोप लगाया कि 2022 के गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक के सात सितारा होटल में ठहरने के लिए हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। एएसजी राजू ने कहा कि ईडी के पास सबूत हैं जो दिखाते हैं कि अपराध की आय का एक हिस्सा 2022 के राज्य चुनावों के दौरान गोवा के ग्रैंड हयात होटल में केजरीवाल के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है। ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसके साक्ष्य से पता चलता है कि केजरीवाल के ठहरने के लिए होटल और खाने का भुगतान करने के लिए चरणप्रीत सिंह ने 50,000 रुपये की किस्तों में 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि चरणप्रीत, जिसने कथित तौर पर आप के गोवा चुनाव फंड का प्रबंधन किया था, उसने कई हवाला ऑपरेटरों से करीब 45 करोड़ रुपए नकद लिए और आप के गोवा चुनाव अभियान के लिए नकदी के प्रबंधन में शामिल था। ईडी ने यह भी कहा कि उसके पास सागर पटेल नाम के एक व्यक्ति समेत कई गवाहों के बयान मौजूद हैं, जो आप के गोवा चुनाव खर्च के लिए चरणप्रीत, प्रिंस कुमार और राजीव मोंडकर को किए गए नकद भुगतान की पुष्टि करते हैं। ईडी ने तर्क दिया कि केजरीवाल ने अपने फोन का पासवर्ड देने से इनकार करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जो सामान्य जमानत कानून के तहत भी जमानत से इनकार करने का आधार है।