भेड़ पालन योजना हेतु करें आवेदन

मुकीम अहमद अंसारी

बदायूँ : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 मोहर सिंह ने बताया कि राज्य योजना अन्तर्गत संचालित भेड़ पालन योजना में राज्यांश 90 व लाभार्थी का 10 प्रतिशत अनुदान है। इसके अन्तर्गत जनपद में 05 भेड़ इकाई (प्रति इकाई = 20 मादा$01 नर) पालन हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाना है।

उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु पात्रता में लाभार्थी जनपद का स्थायी निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का लघु, सीमान्त अथवा भूमिहीन कृषक होना चाहिए। भेड़ पालक के पास भेड़ों को रखने का पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। परम्परागत भेड पालकों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा।. परम्परागत भेड पालकों एवं भेड पालन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन कर्ता को 10 प्रतिशत धनराशि रू0 17000/- जमा करने से सम्बन्धित धनराशि का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा साथ ही चयनित लाभार्थी से 10 रू0 के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली भेड इकाई को 05 वर्ष तक संचालित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल विकसित होने तक भेड़ पालकों के आवेदन पत्र स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ आफ लाइन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे नियत तिथि तक सम्बन्धित विकास खण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जमा किये जा सकेगे।
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