कोटेदार राजेश्वरी के विरुद्ध जैदपुर थाने में,प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

मसौली बाराबंकी।तहसील नवाबगंज विकास खंड हरख अंतर्गत ग्राम पंचायत रहीमाबाद की उचित दर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत के आधार विभागीय टीम द्वारा ग्राम पंचायत रहीमाबाद जाकर जांच की गई। मौके पर कार्डधारको द्वारा बयान दिया गया कि कोटेदार द्वारा ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया गया है। इसके उपरांत उचित दर दुकान की जांच की गई, जांच के दौरान दुकान में गेहूं, चावल एवं चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया, जबकि ऑनलाइन विवरण के अनुसार विक्रेता के स्टॉक में 16.83 कु0 कुंतल गेहूं, 24.71 कुंतल चावल एवं 24 किलो चीनी अवशेष होना चाहिए थी।
मौके पर विक्रेता से दुकान का स्टॉक एवं वितरण अभिलेख मांगे जाने पर विक्रेता द्वारा कोई भी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

उपरोक्त अनियमिताओं के आधार पर जिलाधिकारी के आदेशानुपालन में ग्राम पंचायत रहीमाबाद की उचित दर विक्रेता राजेश्वरी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना ज़ैदपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा राजेश्वरी की दुकान का अनुबन्धपत्र निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रक्रिया में लाई गई है। इस संबंध में हरख पूर्ति निरीक्षक मो0 इमरान ने बताया कि रहीमाबाद में शिकायतो के मिलने पर जांच की गयी तो अभिलेख सहित तमाम कमियां पाने व राशन वितरण में गड़बड़ी मिली जिसे लेकर कोटेदार राजेश्वरी के विरुद्ध जैदपुर थाने में शिकायत कर कोटा निलंबित भी किया गया है।

अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

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