बिजली विभाग ने यूपी के हजारों ग्राहकों को दी बड़ी राहत, इस काम के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी

समाचार एजेंसी न्युज एसएम न्युज24 टाइम्स सुपर फास्ट मिडिया के साथ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में कोई काम कराने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना एक अनिवार्य शर्त होती है। किसी मकान में नया कनेक्शन लेना हो तो मकान मालिक से एनओसी लेनी होती है। कोई मकान खरीदने पर नया कनेक्शन लगवाने या पुरानी बिजली कनेक्शन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए भी एनओसी मांगी जाती है। अब इस एनओसी से यूपी के बिजली विभाग यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने राहत दे दी है।

अगर मकान मालिक बदलता है तो बिजली का नया कनेक्शन दिए जाने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की इस एनओसी वाली बाधा को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक मकान के नये मालिक को अब बिजली कनेक्शन लेने अथवा नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मालिक से एनओसी नहीं लेना होगा।बिजली विभाग द्वारा इस आशय का फैसला लिए जाने के बाद बिजली कंपनियों ने इससे संबंधित आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं। मध्यांचल विद्यु त वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस आशय का आदेश आज जारी किया है। मध्यांचल क्षेत्र में तैनात सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को इस आदेश के मुताबिक कनेक्शन दिए जाने का आदेश दिया है।

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