सहसवान कोतवाल को 29 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया

मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

सहसवान। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने न्यायालय में लगातार अपूर्ण या त्रुटि पूर्ण आख्या प्रेषित करने पर सहसवान कोतवाल को 29 जुलाई को न्यायालय में व्यक्ति गत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर आपके विरुद्ध न्यायालय आदेश की अवहेलना में प्रक्रीन वाद दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी नोटिस की एक प्रति एसएसपी बदायूँ की इस आशय से प्रेषित की गई है कि वह प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लावे और न्यायालय को कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहसवान को न्यायालय में लगातार अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आख्याए प्रेषित करने पर विगत कई माह से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। न्यायालय के बार बार आख्या आहूत करने पर या तो त्रुटिपूर्ण आख्या प्रेषित की जाती है या समय का अभाव बताकर कोई भी आख्या न्यायालय में प्रेषित नही की जाती है। मोटर वाहन नियमावली के नियम 203 क के तहत न्यायालय में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आख्याए प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में मौखिक व लिखित रूप से कई बार हिदायत दी गयी परन्तु आपकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नही आया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्गत 156(3) दंड प्रक्रिया सहिता के तहत न्यायालय में लंवित वादों को शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण हेतू निर्देशित किया गया है। मेरे द्वारा न्यायालय में लंवित बादो के अवलोकन से पाया गया है कि आपसे अंतर्गत 156(3) दंड प्रक्रिया सहिता के वादों में लगभग 6 माह से आख्याए आहूत की जा रही है। परंतु आपके द्वारा कोई आख्या न्यायालय में प्रेषित नही की गई है। ऐसा परिलक्षित होता है की आप अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह है और यह आपका कृत्य न्यायालय की अवहेलना की पुष्टि करता है। और आपको बार बार न्यायालय द्वारा अवगत कराये जाने के बाद भी शिथिलता बरती जा रही है। आप अपना स्पष्टीकरण 29 -07-2024 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण सुनिश्चित करें।यदि आप उपस्थित नही होते है तो आपके विरुद्ध न्यायालय की अवहेलना में प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी नोटिस की एक प्रति एसएसपी बदायूँ को इस आशय से प्रेषित की जाती है की वह प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध विधिनुसार कार्यवाही अमल में लावे और न्यायालय को अवगत कराए।

मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

Don`t copy text!