सचिव, डीएलएसए की अध्यक्षता में वृद्धजनों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जागरूकता शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के बताए गए अधिकार

बाराबंकी, 29 जुलाई। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के मंशानुरूप एवं श्री पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के निर्देशन में आज मातृ पित्र सदन, तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में वृद्धजनों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर बोलते हुए बताया गया कि हिन्दू अंगीकरण एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार यदि माता-पिता के भरण पोषण में आर्थिक रूप से सक्षम नही है तो बच्चों पर यह दायित्व आरोपित है कि वे माता पिता का भरण पोषण करें। भरण पोषण व देखभाल न करने की स्थिति में उनके लिए सजा का प्राविधान है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्राविधानो पर विस्तार से चर्चा की गयी। वृद्धों एवं मां बाप के अधिकारों को तथा इस अवस्था में उनकी उचित देखभाल एवं कल्याण के लिए व्यापक कानूनी उपबन्ध किये गयें है जिसमें वे अपने बच्चों, बेऔलाद होने की दशा में सम्पत्ति के प्रस्तावित उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और प्रतिकूल दशा में वृद्धाश्रमों का आश्रय ले सकते हैं। साम्पत्तिक मामलों के अंतरण की दशा में लिखत को निरस्त कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त निःशुल्क विधिक सहायता के उपबन्धों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रिया कलापों के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों से विवाद को सुलह समझौते द्वारा लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये जाने के बारे में भी बताया गया।
इस अवसर पर श्रीकृष्ण चंद्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव ने संस्था में रहने वाले बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया।
संस्था के प्रबन्धक श्री कमलेश कुमार के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। मातृ-पित्र सदन के प्रबन्धक द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर से मातृ पित्र सदन के वृद्ध लोग लाभान्वित हुए और उनके द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की अपेक्षा की गई।
इस अवसर पर श्रीमती सुधा सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री कमलकांत तिवारी सिविल जज (जू0डि0) मातृ-पित्र सदन संस्था के कर्मचारीगण, वृद्धजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कनिष्ठ लिपिक सौरभ शुक्ला उपस्थित रहे।

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