घर मे घुसकर महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को 7-7 साल की सजा

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अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके पलाश साहिबाबाद में 16/7/2012 की रात्रि रुपये के विवाद में घर में घुसकर महिला पर जलती हुई मिट्टी के तेल की डिब्बी फेंककर हुए जानलेवा हमले के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय तिवारी की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया दिया। दो दोषी को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6500-6500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी जय प्रकाश राजपूत ने बताया कि मुकदमा थाने के कॉन्स्टेबल रूप सिंह ने दर्ज कराया था। जिसमे बताया था कि वह और उसका साथी कॉन्स्टेबल प्रेमनाथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी बीच जानकारी हुई कि छोटे लाल पुत्र सोरन सिंह निवासी होली चोक, पला साहिबाबाद अपने उधार के पैसे लेने कस्तूरी देवी के घर गया है। मदद के लिए दोस्त प्रवेश कुमार पुत्र गणेश बाबू को भी साथ ले गया है। पैसे मांगने पर कस्तूरी देवी ने कहा अभी नही हैं। कुछ दिन का समय दो। आपके पैसे लौटा देंगे। इस आरोपी नही माना । उसने साथी संग मिलकर कस्तूरी देवी और बेटे के साथ मारपीट कर दी। जान से मारने की नीयत से वहीं रखी जलती हुई मिट्टी के तेल की डिब्बी कस्तूरी देवी के ऊपर फेंक दी। जिससे वह झुलस गई। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले में पुलिस ने जांच के बाद चार्ज शीट अदालत में पेश की। कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहो के आधार पर सजा सुनाई। श्री राजपूत ने बताया कि इस घटना के महीने बात कस्तूरी देवी की मौत हो गई थी।

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