हर-घर तिरंगा अभियान के लिए जारी हुई गाइडलाइन

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हर घर तिरंगा अभियान एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झण्डा फहराने के संबंध में शासन स्तर से गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। अभियान के तहत निजी और व्यावसायिक भवनों पर झंडा लगाया जा सकेगा। 16 अगस्त को झंडे को ससम्मान उतारकर रखना होगा।हर-घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सम्मान के साथ झंडा संहिता के प्रावधानों के अनुसार फहराया जाए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसके साथ ही इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3: 2 होना चाहिए, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। झंडा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा, सूती, पॉलीस्टर, ऊनी, सिल्क आदि हो सकती है। झण्डा तीन रंगों-सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद एवं सबसे नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाए जाएं। सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिंट किया जाना चाहिए। झंडा फहराने के नियम: झंडा फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी ऊपर की तरफ होनी चाहिए।सरकारी परिसर में सूर्याेदय के बाद ध्वजारोहण किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। 13 से 15 अगस्त तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के बाद उतार कर सुरक्षित रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में झंडा रात्रि में फहराया जा सकता है।आधा झुका, फटा या कटा झंडा लगाना निषेध होगा।

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