वन्य जीवों को मारने,पालने,खेल, दिखाने या फिर उनसे बनी किसी भी चीज की बिक्री पर रोक लगाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

बदायूं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को मारने, पालने, खेल दिखाने या फिर उनसे बनी किसी भी चीज की बिक्री पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति अगर वन्य जीव के साथ ऐसा करता है तो अधिनियम में उसे कम से कम पच्चीस हजार और अधिकतम एक लाख तक का जुर्माना या फिर कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीँ दूसरी ओर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहे जाने वाले मोर के पंखों की बिक्री वन विभाग और प्रशासन की आंखों के सामने धड़ल्ले से होती है, जिस पर कोई रोक नहीं है। जबकि मोर पंखों के व्यापार की वजह से हर साल हजारो मोरों की जान जाती है। जिस देश में राष्ट्रीय पक्षी सुरक्षित नहीं उस देश में बाकी जीवों की सुरक्षा की बातें करना भी हास्यप्रद होगा। वन विभाग और प्रशासन को इस ओर भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

Don`t copy text!