जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में सफल वादों का हुआ निस्तारण

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एटा 06 सितम्बर 2024 (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में दिनांक 06 सितम्बर 2024 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा से प्राप्त पत्रावली विनोद कुमार बनाम् शिवानी आदि अन्तर्गत धारा-379, 406, 323, 504, 506आई०पी०सी० थाना-कोतवाली देहात, एटा एवं परिवार परामर्श केन्द्र, एटा से प्री-लिटिगेशन हेतु प्राप्त पत्रावली संख्या- 119/2024 रूकसार बनाम् रिजवान में क्रमशः मध्यस्थ कन्हीलाल शर्मा एवं मध्यस्थ सुश्री महेन्द्रा बर्मन के साथ कमालुद्दीन, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के निर्देशन में प्रशिक्षु अपर सिविल जज (जू०डि०) सुश्री आँचल मलिक, सुश्री गरिमा आर्य, अर्पित त्यागी एवं मोहित कुमार द्वारा दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पत्रावलियों में पक्षकारों ने साथ-साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन साथ रहने को तैयार हुए। अपर जिला जज/सचिव महोदय द्वारा भी दोनों दम्पतियों समझाया गया कि आपसी मतभेद भुलाकर अपने बहुमूल्य जीवन को हसी-खुशी निर्वहन करें तथा यह भी बताया कि आपने अपने वाद में आपसी समझौता कर मानव समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है।
इसी के साथ दम्पत्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा से ही परिवारियों के साथ ससम्मान विदा होने की अनुमति ली तथा भविष्य में इस प्रकार की कोई भूल दोबारा न हो इसका भी प्रण लिया।

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