पराली प्रबन्धन का एक्शन प्लान तैयार, पराली जलाने वाले हो जाएं खबरदार!
मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकी। दिनांक 26.09.2024 को अपरान्ह 03ः30 बजे से लोक सभागार, कलेक्ट्रेट, बाराबंकी में जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी श्री सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठन नीति के अन्तर्गत गठित जनपदस्तरीय क्रियान्वयन समिति के साथ ही प्रमोशन आफ क्राप रेजिड्यू फार इन-सीटू मैनेजेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजनान्तर्गत पराली प्रबन्धन पर विषेश चर्चा हेतु कृषक उत्पादक संगठनों, बेलर धारक एग्रीगेटर एवं सी0बी0जी0 प्लांट रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 के प्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी श्री अन्ना सुदन, उप कृषि निदेशक, बाराबंकी श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त उद्योग श्री आशुतोष श्रीवास्तव, डी0डी0एम0, नाबार्ड श्रीमती श्वेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0, वरिष्ठ प्रबन्धक, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 के साथ ही काफी संख्या में कृषक उत्पादक संगठन प्रतिनिधियों एवं बेलरधारक किसानों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में सर्वप्रथम केन्द्र अनुदान पोषित कृषक उत्पादक संगठनों को समस्त लाइसेंस से संतृप्त करने की समीक्षा की गई एवं निर्देशित किया गया कि समस्त इच्छुक एफ0पी0ओ0 को लाइसेंस से अनिवार्य रूप से संतृप्त करा दिया जाये। रिलायंन्स इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से बायोफ्यूल सर्किल को जनपद में कृषकों के खेत से पराली की बेल तैयार कर अपने कलेक्शन सेन्टर तक ले जाने एवं स्टोर करने हेतु नामित किया गया है। बायोफ्यूल के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जनपद में अपने समस्त कलेक्शन सेन्टर का स्थान एवं उसके प्रभारी का विवरण उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करा दें ताकि कृषकों को समस्त ग्रुपों के माध्यम से सूचित किया जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 के प्रतिनिधि को बताया गया कि यदि किसी ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर हेतु अस्थायी स्थान की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें, ताकि उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में कई कृषक उत्पादक संगठन प्रतिनिधियों की मांग के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इच्छुक कृषक उत्पादक संगठनों का विवरण बायोफ्यूल सर्किल को उपलब्ध करा दें ताकि वे उनसे सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कर सकें। बायोफ्यूल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कृषकों के खेत से ही बेल बनाकर उसकी उठान भी करायेंगे। इसके लिये अभी कृषक को रू0 30/- प्रति बेल (एक बेल लगभग 180 किग्रा0) इन्सेन्टिव के रूप में दिया जायेगा। कृषक भाई अपनी पराली से बेल बनवाने हेतु मोबाइल नम्बर 8484060059 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सीबी0जी0 प्लांट हेतु पराली कलेक्शन सेन्टर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये ताकि सभी इच्छुक किसान भाई अपनी पराली प्लांट को उपलब्ध करा सकें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस वर्ष जो भी किसान पराली जलाते हुये पायें जायेंगे उनका धान किसी भी क्रय केन्द्र द्वारा क्रय नहीं किया जायेगा एवं उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया जायेगा। साथ ही बार-बार घटना की पुनरावृत्ति पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया शासनादेश के अनुरूप पराली/फसल अवशेष जलाने की घटना पाये जाने पर प्रति घटना निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।
1. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदण्ड रू0 2500/- प्रति घटना।
2. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड़ से अधिक किन्तु 05 एकड़ से कम होने की दशा अर्थदण्ड रू0 5000/- प्रति घटना।
3. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 05 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड रू0 15000/- प्रति घटना।
समस्त कृषक उत्पादक संठनों से अपील की गई की पराली प्रबन्धन का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें एवं किसानों को जागरूक करें।