वाहन स्वामी अपने वाहन पर देय कर के विलम्ब पर लगने वाली जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना का उठाए लाभः अंकित शुक्ला

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

बाराबंकी: 08 नवम्बर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अंकिता शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि व्यवसायिक वाहनों के विरुद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है शासनादेश की प्रति https://shasanadesh.up.gov.in  पर उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरुद्ध कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं, वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटर वाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा० तक) के लिए रु० 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गयी है।
अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वाभी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हो अथवा जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हो, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरुद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वितपोषक जिनके वाहन का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, वो भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकते है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा है कि अपनी वाहन पर देय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
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