श्रीरामकृष्ण अग्रवाल धर्मशाला में आयकर विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई।
मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं
बिसौली। श्रीरामकृष्ण अग्रवाल धर्मशाला में आयकर विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई। जिसमें आयकर अधिकारी अरुण कुमार जायसवाल ने नगर के व्यापारी बंधुओं के साथ आयकर को लेकर खुली चर्चा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयकर अधिकारी अरुण कुमार जायसवाल ने कहा एक साल में सात लाख रुपए तक की आमदनी करने वाले व्यक्ति की आय पर किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है। वही किसी व्यक्ति की आय सात लाख रुपए सालाना से अधिक है, तो उस पर नियम अनुसार कर लगेगा। उन्होंने कहा अगर किसी व्यापारी पर दस हजार रुपए से ऊपर टैक्स बनता है तब उसे वह आसान चार किस्तों में एडवांस के रूप में जमा कर सकता है। उस पर कोई ब्याज एवं अर्थ दंड नहीं लगेगा। आयकर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा सरकार ने आयकर नियम पहले के समय के अनुसार बहुत ही सरल कर दिए हैं। वही आयकर की सीमा को भी बढ़ाकर सात लाख कर दिया गया है। इसीलिए व्यापारियों को अपना आई.टी.आर. बिना किसी डर के जमा करना चाहिए ताकि उस पर लगने वाले अर्थदण्ड से बचा जा सके। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज माहेश्वरी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता एम.के. अग्रवाल, एड. आनंद प्रकाश गुप्ता, अकाउंटेंट पवन गुप्ता, व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष कृष्ण अवतार शर्मा, सुरेश अग्रवाल, आलोक गर्ग, निशांत गोयल, प्रवीन अग्रवाल, अंबरीश अग्रवाल, कार्तिक वार्ष्णेय, कृष्ण गुप्ता आदि व्यापारी उपस्थित रहे।
मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं